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जिले में जमीन सर्वे का कार्य हुआ शुरू ..


कैमूर टॉप न्यूज़,
भभुआ:
जिले में सोमवार से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है. जिले के 11 अंचलों के 1700 राजस्व ग्रामों में से नगर निकाय के कुल 21 राजस्व ग्रामों को छोड़कर शेष 1679 गांवों में सर्वे का काम सोमवार से प्रारंभ किया गया. इस संबंध जिला पदाधिकारी सावन कुमार तथा बंदोबस्त पदाधिकारी मो उमैर द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस करके इसकी घोषणा की गई.

विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के लिए सभी अंचल परिसर में शिविर लगाया गया है.उक्त जानकारी सोमवार को जिला मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने दी.सवाददाता सम्मेलन में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी एवं वरीय उप समाहर्ता सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी मौजूद थे.

जिला पदाधिकारी ने बताया कि विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु सभी राजस्व गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा.ग्राम सभा में अमीन, कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.ग्राम सभाओं में रैयतों को सर्वे की जानकारी दी जाएगी.

प्रपत्र -2 में जमीन से संबंधित सभी ब्योरों की मांग रैयतों से की जाएगी. मृत जमाबंदी रैयत की स्थिति में प्रपत्र 3(1) में वंशावली अनुलग्नक सहित रैयतों द्वारा ग्राम सभा या शिविर कार्यालय में जमा किया जाएगा.जिसकी पावती संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा विधिवत प्रदान की जाएगी.

जिला पदाधिकारी ने सर्वेक्षण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया

इससे जमीन का सही पैमाईश और मालिकों के रिकार्ड का सत्यापन हो जाएगा.सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक खसरा को 14 डिजीट का एक यूनिक कोड आवंटित किया जाएगा.रिकॉर्ड के सत्यापन होने से भूमि विवाद में कमी आएगी. सभी आंकड़े उपलब्ध होने से रैयतों को कृषि संबंधित सभी योजनाओं के साथ साथ अन्य योजनाओं का लाभ सही से मिलेगा.

जिले में सर्वे के लिए राजस्व विभाग के 8 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 12 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 287 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 13 विशेष सर्वेक्षण लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है.

इन कागजातों की होगी आवश्यकता 

  • जमीन का विवरण, चौहद्दी के साथ प्रपत्र -2 भरकर शिविर में ससमय जमा करें. 
  • जमाबंदी रैयत के मृत होने पर जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं मृत. जमाबंदी रैयत का वारिस होने का प्रमाण पत्र तथा बंशावली प्रमाण पत्र.
  • खतियान का नकल.
  • दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी.
  • मालगुजारी रसीद/राजस्व लगान रसीद की छायाप्रति 
  • सक्षम न्यायालय का आदेश.
  • मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की छायाप्रति.

इस अवसर पर बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि सभी भू धारकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन फॉर्म जमा करें.इससे पार्वती में भी समस्या नहीं होगी तथा उनके समय का भी बचत होगा। अगर वे ग्राम सभा अथवा शिविर में भी जमा करेंगे तो पावती रसीद जरूर प्राप्त करें.

इस अवसर पर अपर समाहर्ता ने बताया कि इस उद्घोषणा के साथ ही यह एक कानूनी पक्ष भी है कि सरकारी कर्मी जमीन का पैमाइश करने संबंधित भूमि पर अधिकृत रूप से जा सकेंगे।उन्हें किसी प्रकार का कोई रोक-टोक नहीं है. उन्होंने तमाम जिले वासियों से अनुरोध किया की भूमि का डिजिटलाइजेशन करने में सहयोग दें तथा सर्व कार्यों में सरकार के कैलेंडर के अनुसार भाग लेने का कृपा करें.



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