6 से 11 नवंबर तक एग्जिट पोल पर बैन, 48 घंटे पहले प्रचार हुआ बंद — आयोग ने जारी की चेतावनी!
कैमूर टॉप न्यूज,भभुआ:भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा एवं उपचुनाव 2025 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आयोग ने साइलेंस पीरियड (चुनाव प्रचार पर रोक) और एग्जिट पोल के प्रसारण पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने बताया कि बिहार विधानसभा के आम चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को संपन्न होगा। आयोग के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, टी.वी., रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस दौरान किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष या विपक्ष में कोई भी अपील, विज्ञापन, या भाषण प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। यह नियम ओपिनियन पोल के प्रसारण पर भी लागू होगा।
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| चुनाव आयोग के द्वारा जारी |
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने धारा 126A के तहत अधिसूचित किया है कि एग्जिट पोल का संचालन या उसके परिणामों का प्रकाशन / प्रसारण 6 नवंबर की सुबह 7:00 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों, राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को चेतावनी दी है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, अफवाह या प्रचार-प्रसार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी होगी।
अंत में भारत निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि सभी मीडिया संस्थान लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता करें, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव या प्रभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।




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