महिला के हत्या के मामले में एक ही परिवार के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास..
कैमूर टॉप न्यूज़,भभुआ:महिला की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम कैमूर अजीत कुमार मिश्रा की अदालत ने पांच अभियुक्त ललिता सिंह राजेंद्र सिंह दोनों पिता स्वर्गीय बिक्रमा सिंह,धर्मेंद्र सिंह बबलू सिंह पिता दोनों ललित सिंह, छेनू सिंह उर्फ सोनू सिंह पिता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सभी ग्राम डुमरकोंन थाना अधौरा जिला कैमूर भभुआ को 302 / 34 भा.द.वी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.इसके साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए देने का दंड लगाया गया है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
धारा 307 आईपीसी में जानलेवा हमले में सभी अभियुक्त को 10 - 10 बरस का करावास एवं प्रत्येक को 50-50 हजार का फाइन लगाया है.जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि सूचक महेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय विक्रम सिंह ग्राम दुमुरका थाना थाना अधौरा जिला कैमूर भभुआ का कहना है कि दिनांक 16 जुलाई 2024 को अधौरा थाना के दरोगा जी के सामने अपना बयान दे रहा हूं मैं अपने भाई के साथ दिनांक 15 जुलाई सन 2022 को हम चारों भाई को बराबर बराबर का हिस्सा बांटने का सलाह दिया गया था जिस पर हम चारों भाई सहमत थे लेकिन दिनांक 16 जुलाई 2022 को समय 6:00 बजे सुबह हमारे घर पर अभियुक्त राजेंद्र सिंह ललित सिंह धर्मेंद्र सिंह बबलू सिंह चुन्नू सिंह उर्फ सोनू सिंह सभी ग्राम दुमुरका हमारे घर में घुसकर एक राय होकर लाठी डंडा से सभी लोग मारपीट करने लगे हमारे घर के दरवाजा को बंद कर हम लोगों को धर लिए तथा हमारी बेटी पुष्पा देवी दामाद गंगा सिंह मेरी पत्नी शांति देवी तथा मैं था हम चारों लोगों को घर में बांधकर पूरी तरह से लाठी से पिटाई किया था हल्ला होने पर गांव के ग्रामीण लोगों को आने पर लोग भागने लगे तथा अधौरा थाना की पुलिस हमारे घर पर आई और हम चारों लोगों को घायल अवस्था में प्राथमिक की स्वास्थ्य केंद्र अधौरा ले गई तथा गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल भभुआ ले जाया गया जहां पर ज्यादा चोट लगने के कारण मेरी पत्नी शांति देवी का सदर अस्पताल भभुआ में इलाज के दौरान निधन हो गया तथा हम एवं मेरी बेटी तथा मेरे दामाद घायल थे.
इसी मामले में यही परिवार के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इस केस में 11 गांव की गवाही हुई है तथा 10 जुलाई 2024 को अभियुक्त का बयान हुआ था दिनांक 28 सितंबर 2024 को माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम अजीत कुमार मिश्रा की अदालत में पांच अभियुक्तों को दोषी पाया था. इस मामले में 20 जुलाई 2023 को पटना उच्च न्यायालय आदेश दिया था कि 9 महीने के अंदर में इस केस का निष्पादन करें इस केस में दो बरस दो महीना 16 दिन में फैसला आया है सरकार की तरफ से अपार लोग अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता घनश्याम कुमार ने अपना पक्ष रखा
जहां दिनांक 30 सितंबर 2024 को न्यायालय ने जमीनी विवाद में पांच अभियुक्तों को हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया है.
भभुआ से संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट
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