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“धावा दल की कार्रवाई: बाल श्रम के खिलाफ सख्ती, चैनपुर में दो बच्चे हुए मुक्त”

श्रम संसाधन विभाग कैमूर द्वारा गठित धावा दल, बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत विमुक्त बच्चों के साथ
कैमूर टॉप न्यूज,भभुआ: मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग कैमूर के तत्वावधान में श्रम अधीक्षक श्री चंदन कुमार द्वारा गठित जिला धावा दल ने चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में बाल श्रम रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। इस धावा दल का नेतृत्व चैनपुर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री ऋतिक रंजन ने किया।

अभियान के दौरान प्रखंड क्षेत्र के कई दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण और छापेमारी की गई। इसी क्रम में लोदीपुर स्थित कान्हा बेकरी फूड एंड प्रोडक्ट्स प्रतिष्ठान से दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। इनमें से एक श्रमिक झारखंड राज्य का रहने वाला है जबकि दूसरा लोदीपुर का ही निवासी है। दोनों को जिला कलेक्ट्रेट स्थित बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया। वहीं प्रतिष्ठान संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

ध्यान रहे कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना प्रतिबंधित है, वहीं 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से जोखिमपूर्ण कार्य करवाना संज्ञेय अपराध है। इसके उल्लंघन पर दोषी को दो वर्ष तक का कारावास और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के लिए अतिरिक्त 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रतिविमुक्त बाल श्रमिकों को राज्य सरकार की ओर से 3000 रुपये की तत्काल सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है।

इस धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार केसरी (भभुआ सदर), श्री संतोष कुमार सिंह (भगवानपुर), श्री रामराज सोनी (चांद), आलिया आध्यात्मिक समाज से श्री राकेश कुमार (बाल कल्याण समिति सदस्य) तथा पुलिस बल के जवान शामिल रहे।

रिपोर्ट: अभिषेक राज







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