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Kaimur Top News: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर गाईडलाईन जारी

कैमूर टॉप न्यूज़,कैमूर: भारत निर्वाचन आयोग में लोकसभा चुनाव 2019 को स्वच्छ पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं.
इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने बहुत सी बातों को स्पष्ट नियम के तौर पर लागू कर दिया है. जो पिछले चुनाव में निर्देश के तौर पर दिया गया था.चुनाव में कोई किसी पार्टी या गठबंधन के समर्थक हैं तो वह घर हो या दफ्तर उस पार्टी के केवल तीन झंडे ही लगा सकते हैं.अगर एक से अधिक पार्टियों के समर्थन करते हैं या बात गठबंधन की है तो सब मिलाकर यानी पार्टी गठबंधन को मिलाकर भी केवल तीन झंडे रहेंगे. झंडे की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार सभी नियमों को जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से अनुपालन कराया जाएगा. वाहन पर बैनर या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं रहेगी. वाहनों के लिए झंडे की संख्या व साइज भी तय कर दी गई है. दो चक्का वाहनों पर केवल एक झंडा लगाया जा सकता है
.झंडे का अधिकतम साइज एक फुट लंबा आधा फुट चौड़ा रहेगा. बैनर, पोस्टर, स्टीकर नहीं लगा सकते हैं. तीन चक्का, चार चक्का व ई रिक्शा पर भी एक झंडा लगेगा. जिसकी लंबाई चौड़ाई वही रहेगी.बैनर पोस्टर व स्टीकर की अनुमति नहीं दी गई है
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चुनाव आयोग ने बड़े बैनर पोस्टर व छोटे बैनर का भी साइज किया तय, दो चक्का वाहनों पर केवल एक झंडा लग सकता है 

चुनाव आयोग ने तय किए बड़े बैनर पोस्टर के साइज 

चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर का भी साइज तय किया है. ऐसा नहीं कि अगर किसी भी जगह पर बैनर पोस्टर का प्रयोग करते हैं तो उसकी साइज मनमाफिक रहेगी. निर्वाचन आयोग ने बड़े बैनर व पोस्टर की अधिकतम साइज तय कर दी है. राजनीतिक दल अधिकतम 4 फुट लंबे और 8 फुट चौड़े बैनर पोस्टर का ही प्रयोग कर सकते हैं.जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी. 


पोलिंग बूथ के इर्द-गिर्द नहीं लगेंगे चुनावी पोस्टर 

लोकसभा चुनाव में आयोग राजनीतिक दलों या निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर आयोग और जिला प्रशासन नजर रखेगा. पोलिंग बूथ के इर्द-गिर्द झंडे और पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक स्थलों के समीप सभा का रैली की अनुमति नहीं मिलेगी. मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.वोट के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन देने पर इसे नियम विरुद्ध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी. जाति और सांप्रदायिक भावना की दुहाई देने पर भी रोक लगाई गई है.


हर गतिविधि पर रहेगी नजर 
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है
.आयोग से जारी गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन किया जाएगा. प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.







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