Header Ads

Kaimur Top News: किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित

कैमूर टॉप न्यूज़, कैमूर: केंद्र सरकार की प्रायोजित किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जिले के लघु व सिमांत किसानों को पहुंचाने को लेकर किसानों से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहें हैं. योजना के संबंध में जानकारी देने को ले जिला प्रशासन ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर योजना की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई. ताकि अधिक से अधिक योग्य किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकें.

 प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता सुमन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र किसानों को एक दिसंबर 2012 से क्रियान्वित करते हुए तीन चरणों में निर्धारित छह हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.इस योजना का लाभ वैसे किसानों को प्राप्त होगा जिनके पास दो हेक्टेयर व उससे कम कृषि योग्य भूमि होगी. वैसे किसानों के परिवारों को छह हजार रुपये की राशि प्रति वर्ष प्रत्येक चार माह में दो हजार रुपये की दर से तीन किश्तों में दी जाएगी.इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभान्वित किसानों को इस वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह से 31 मार्च 2019 तक दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आन लाइन आवेदन करना होगा. जिसमें आनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल बनाया गया है. उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा भूमि के संबंध में जो दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा उसकी भू अभिलेख से जांच कराई जाएगी. अगर जांचोपरांत किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उक्त किसान से ली गई योजना की राशि की वसूली होगी.

योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण को ले जिला स्तर व राज्य स्तर पर आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें डीएम अध्यक्ष, अपर समाहर्ता राजस्व, डीएओ सदस्य सचिव, सभी एसडीओ, सभी डीसीएलआर, डीसीओ, एलडीएम, जिला सूचना पदाधिकारी एनआइसी सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं. इस मौके पर डीएओ ललिता प्रसाद मौजूद थे.


इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ: 

{1}. जिनके पास स्वयं की खेती योग्य जमीन नहीं है.

{2}. संस्थागत भूमि मालिक

{3}. जिनके परिवार का कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हों या पूर्व में रहें हों.

{4}. जिनके परिवार के कोई सदस्य केंद्र, राज्य के पूर्व, वर्तमान मंत्री रहे हैं.

{5}. जिला परिवार का कोई सदस्य जिप अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, लोक सभा, राज्य सभा, विधान मंडल के वर्तमान, पूर्व सदस्य रहें हैं.

{6}. जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत, सेवानिवृत्त केंद्रीय, राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लोक उपक्रम के पदाधिकारी, कर्मचारी, सरकार के अंतर्गत संलग्न, लोक उपक्रम के पदाधिकारी, कर्मचारी, सरकार के अंतर्गत संलग्न, स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान, पूर्व पदाधिकारी एवं कर्मचारी हों।.

{7}. जिनके परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका छह में वर्णित संस्थान के सभी सेवानिवृत्त कर्मी हों और जिनका मासिक पेंशन दस हजार रुपये या इससे अधिक है.

{8}. जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो.

{9}. जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो एवं प्रैक्टिस कर रहे हों.




No comments