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Kaimur Top News: ट्रैक्टर मालिकों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस


कैमूर  टॉप न्यूज़,कैमूर: जिले के 1500 ट्रैक्टर मालिकों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस निर्गत किया है. ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर का निबंधन नहीं कराए जाने के मामले में वाहन मालिकों को नोटिस जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है.राज्य स्तर से जारी ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जिले में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से सरकार को हर महीने लाखों की राजस्व का नुकसान हो रहा है.दूसरी तरफ कृषि कार्य के नाम पर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग धड़ल्ले से व्यवसायिक कार्यों में किया जा रहा है.कई लोगों ने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल वाहन के रूप में कराया है. जबकि ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं कराया है.जिसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ट्रेलर टैक्स के साथ परमिट शुल्क की भी क्षति हुई है.इस मामले में वाहन मालिकों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि ट्रैक्टर ट्रेलर संबद्ध परमिट सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय पटना से निर्गत करा कर उसकी प्रति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी उपलब्ध कराएं.

कृषि कार्य के नाम पर व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध, दी गई 15 दिनों की मोहलत 

ट्रैक्टर ट्राॅलियां.

विभाग ने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिनों की मोहलत 

कैमूर में 90% ट्रैक्टर तालियों का उपयोग कमर्शियल के रूप में किया जा रहा है. इसके बावजूद रजिस्ट्रेशन को लेकर वाहन मालिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वाहन मालिकों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों की मोहलत दी है. ट्रॉली को जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है.

जांच में पकड़े जाने पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया जाएगा 

ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन कराना वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है. क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक्टर ट्राली के संचालन पर जुर्माने का भी प्रावधान है. इसके अलावा ऐसी ट्रैलर से दुर्घटना प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होती है. बिना पंजीयन वाहन का संचालन कानूनन जुर्म तो है ही दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है.जांच के क्रम में पकड़े जाने पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया जाएगा. 

होता है कॉमर्शियल उपयोग 

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रैक्टर ट्राली का पंजीयन कृषि उपयोगी कार्यों के लिए होता है. लेकिन सड़कों पर रेत मिट्टी बालू से लेकर अन्य व्यवसायिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है. अभियान के नाम पर खानापूर्ति करके छोड़ दिया जाता है.कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्राली को टैक्स मुक्त रखा गया है.लेकिन इनके मालिक द्वारा कृषि कार्य के नाम से पंजीयन कराकर अवैध खनिज उत्खनन और माल ढोने में उपयोग किया जा रहा है.कृषि कार्य की आड़ में शासन से अनुदान प्राप्त कर ट्रैक्टर ट्राली खरीद कर अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं.विभाग की मानें तो ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.




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