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नाबालिक से गैंग रेप के मामले में दो आरोपियों को भभुआ कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा..

कैमूर टॉप न्यूज़,भभुआ : जिले से बड़ी खबर है, जहां नाबालिक से गैंग रेप मामले में दो आरोपियों की हुई 20-20 वर्ष की सजा साथ 20 हजार का लगा अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त काटना पड़ेगा कारावास,भभुआ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पास्को एडीजे-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई सज़ा,2020 में हुआ थी चांद थाना के बड़हरिया गांव में घटना.

बताया जाता है कि जब पीड़ित आपने खेत पर परिवार के लोगो का खाना लेकर जा रही थी तभी गांव के ही दो युवकों ने जबरन झाड़ी में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया ,उसके बाद पीड़िता अपने परिवार के लोगो से सारी घटना बताई तब परिजनों ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया था,जिसके बाद दोनों को महिला थाना की पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया बीच मे हाई कोर्ट से बेल मिला पर केस में गवाही हुई तो दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई.

कोर्ट का फैसला आया है दोनों आरोपियों को बीस बिस वर्ष की सजा सुनाई गई, एवं बीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है आरोपियों में चांद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव निवासी प्यारे राम का 25 वर्षीय पुत्र मुकेश राम एवं राम आधार राम का 23 वर्षीय पुत्र विजय राम बताया जाता है,वही बचाव पक्ष के वकील ने गैंग रेप को भूमि विवाद बताते हुए हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।

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