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दुर्गापूजा में कैमूर पुलिस की बड़ी पहल: सुरक्षा-व्यवस्था हेतु ट्रैफिक प्लान जारी, इन रास्तों पर रहेगी रोक..


कैमूर टॉप न्यूज,भभुआ:
दुर्गापूजा के मौके पर लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कैमूर पुलिस ने भभुआ शहर व आसपास के क्षेत्रों में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और भीड़भाड़ से बचने हेतु वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कई मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियम लागू रहेंगे।

ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े प्रमुख नियम:
👉 चैनपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहन खारीगांव होते हुए दुर्गावती NH-19 पर भेजे जाएंगे।
👉 छोटी गाड़ियों को सुवरा नदी के पास रोका जाएगा।
👉 भगवानपुर की ओर से आने वाले बड़े वाहन मोकेरी–बेवरी होते हुए दुर्गावती की ओर जाएंगे।
👉 भगवानपुर से आने वाली छोटी गाड़ियां पेटल कॉलेज मैदान में पार्क होंगी।
👉 सोनहन की ओर से आने वाले छोटे वाहन कुदरा बस स्टैंड में पार्क होंगे, वहीं सोनहन-बेलाव से आने वाली बड़ी गाड़ियां कुदरा NH-19 की ओर भेजी जाएंगी।
👉 सोनहन– बेलाव से आने वाली छोटी गाड़ियां कैमूर स्टम होते हुए मोहनियां जाएंगी।

समय-सीमा और पूर्ण प्रतिबंध:
मालवाहक एवं बड़ी गाड़ियों की भभुआ शहर में एंट्री 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

वहीं दुर्गापूजा  में भीड़ को देखते हुए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे से सुबह 4 बजे तक पेटल चौक से कैमूर  सतंभ तक,एकता चौक से पूरब पोखरा, पेटल कॉलेज से हवाई अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।

जनता से अपील:
कैमूर पुलिस ने कहा है कि श्रद्धालु और आम जनता वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और पुलिस द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर सहयोग करें। आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन वाहनों पर किसी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

आपात स्थिति में सहायता:
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।

कैमूर पुलिस का यह कदम दुर्गा पूजा पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो और त्योहार शांति व सौहार्द के साथ सम्पन्न हो सके।

कैमूर पुलिस के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश








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